- डॉ. नीलम संजीव रेड्डी भारत के निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति थे।
- वी.वी.गिरि के निर्वाचन के समय दोबारा मतगणना की गई थी।
- डॉ. राजेन्द्र प्रसाद लगातार दो बार राष्ट्रपति निर्वाचित किए गए थे।
- डॉ. राधाकृष्णन लगातार दो बार उपराष्ट्रपति तथा एक बार राष्ट्रपति रहे।
- राष्ट्रपति द्वारा राज्य सभा में 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं जो कला, विज्ञान, समाज सेवा या सहकारिता के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या अनुभव रखते हैं।
- राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में 2 एंग्लो-इंडियन सदस्य मनोनीत किए जाते है।
- राष्ट्रपति पर महाभियोग की विधि अमेरिका से ली गई है।
- राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु की कोई सीमा नहीं है।
- राष्ट्रपति का वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाता है।
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- संसद के सत्रावसान के बाद अनु 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है।
- यह अध्यादेश 6 सप्ताह की अवधि तक प्रभावी रहता है।
- राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है।
- उपराष्ट्रपति तत्काल राष्ट्रपति के त्याग-पत्र की सूचना लोक सभा अध्यक्ष को देता है।
- राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति उसके कार्यों का निर्वहन करता है।
- उपराष्ट्रपति की भी अनुपस्थिति में भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वाह करता है।
- राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति अनु 72 में दी गई है।
- राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक अनु 108 के अन्तर्गत करता है।
- सर्वाधिक अवधि तक डॉ. राजेन्द्र प्रसाद तथा सबसे कम अवधि तक डॉ. जाकिर हुसैन ने राष्ट्रपति पद को सुशोभित किया।
- अब तक तीन उपराष्ट्रपतियों एस.राधाकृष्णन , मो. हिदायतुल्ला तथा शंकर दयाल शर्मा का चुनाव निर्विरोध हुआ है।
- राज्य सभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 है।
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- लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 है।
- गणेश वासुदेव मावलंकर स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे।
- लोकसभा अपने में से किसी एक सदस्य को लोकसभा अध्यक्ष निर्वाचित करते हैं।
- धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से लोकसभा में लाया जाता है।
- कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्धारण लोकसभा अध्यक्ष करते है।
- वित्त विधेयक सर्वप्रथम लोकसभा में लाया जाता है।
- मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा से प्रति उत्तरदायी होती है।
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